ITR Filing Benefits Explained: इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने से आसानी से मिलेगा लोन, जानिए 5 प्वाइंट में इसके फायदे ?

ITR Filing Benefits Explained: 2023- 2024 के इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल करने होगा। ऐसे में बहुत लोगों का यह मानना है कि उन सभी उम्मीदवारों की वार्षिक आय रुपए से कम है। ऐसे में ढाई लाख है या टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो क्या उन्हें ITR दाखिल करने की जरूरत है या नहीं लेकिन ऐसा नहीं है।

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अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। आईटीआर फाइल करने पर लोन मिलना काफी आसान हो जाता है साथ ही इसके अलावा आपको यह पांच फायदे आपको मिलते हैं।

ITR Filing Benefits Explained लोन मिलने में आसानी

आईटीआर आपका आय प्रमाण पत्र होता है। जिसके माध्यम से आप अपने सभी बैंक और एनबीएफसी से आय प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के आवेदन करते हैं तो बैंक अक्षर इत्र मांगते हैं। अगर आप नियमित रूप से आईटीआर फाइल करते हैं। तो आपको बैंक में आसानी से लोन मिल सकता है। साथ ही आप इसके अलावा कहीं भी वित्तीय संस्था के लोन और अन्य सेवाओं का आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

वीज़ा के लिए आवश्यक

अगर आप लोगों को दूसरे देश में यात्रा करना है तो आप लोगों को वीजा की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में वीजा के लिए आवेदन करते समय आपका आयकर रिटर्न मांगा जा सकता है। कई देशों में वीजा अधिकारी वीजा के लिए 3 से 5 साल का आईटीआर मांगते हैं। इत्र के जरिए हुए जानते हैं कि जो व्यक्ति उनके देश में आना चाहता है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है।

टैक्स रिफंड का दावा करने के लिए

अगर आप आए में टैक्स काटकर सरकार के पास जमा कर दिया है तो बिना आईटीआर फाइल की आप वापस नहीं पा सकते भले ही आपकी आयकर के दायरे में ना आती हो। अगर आप टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। जब आप आईटीआर फाइलकरते हैं तो आपको आयकर विभाग में आकलन करना होता है कि यदि आपका रिफंड किया जाता है तो यह सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जा सकता है।

आईटीआर रसीद पते के प्रमाण के रूप में भी काम करती है

आईटीआर रशीद आपके पंजीकृत पत्ते पर भेजी जाती है जो पते के प्रमाण पत्र के रूप में काम कर सकती है। इसके अलावा आप आपके लिए इनकम प्रूफ के तौर पर काम करता है।

घाटे को आगे बढ़ाना आसान है

अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो आपको मुस्कान हो सकता है ऐसे में आप सभी उम्मीदवार मुस्कान को अगले साल तक ले जाने के लिए निर्धारित समय सीमा पर अपने आएगा। रिटर्न दाखिल करना जरूरी है क्योंकि यदि आप अगले साल पंजीकृत लाभ होता है। तो यह नुकसान हो सकता है अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इसके मुनाफा में समय आयोजित किया जाएगा। और मुनाफे पर आपको टैक्स का छूट भी लाभ मिल सकता है।

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