नई दिल्ली चेक का इस्तेमाल कभी न कभी तो आप सभी लोगों ने किया ही होगा। अपने जीवन में जब भी चेक का पेमेंट किया जाता है तो प्राप्तकर्ता का नाम बैंक डिटेल के साथ कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, इसके बारे में जानकारी दर्ज करना होता है। इसके बाद आपका साइन जो की काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा संभव है कि चेक के किनारे खींची गई दो लाइन को दिखा होगा। हो सकता है कि ऐसा आपसे खुद भी किया हो, लेकिन कई लोग इसका मतलब नहीं जानते।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 123 के मुताबिक चेक में लेफ्ट कॉर्नर से खींची गई दो लाइन के जरिए चेक जारी करने वाले शख्स बैंक को यह बताना चाहता है कि क्रॉस चेक है। इस चेक की खास बात यह है कि आप किसी भी बैंक में जाकर कैश नहीं निकाल सकते हैं।
सिर्फ अकाउंट में होता है पेमेंट
किसी भी चेक का क्रॉस कर दिए जाने पर सुनिश्चित होता है कि पेमेंट सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं होगा या पेमेंट उस व्यक्ति काफी हो सकता है जिसका नाम चेक लिखा हो। इसके अलावा शख्स चेक किसी भी एंड्रायड से भी कर सकता है लेकिन के लिए उसे चेक के पीछे साइड करना भी जरूरी हो जाता है।
जनरल क्रॉसिंग
क्रॉस चेक भी कई तरह के से किये जाते हैं। पहला है जनरल क्रॉसिंग, जिसमें के किनारे पर दो लाइनें खींच दी जाती है।
स्पेशल क्रॉसिंग
स्पेशल क्रॉसिंग तक की जाती है। जब चेक जारी करने वाले चाहता है कि जिस शख्स को पैसे देने है, उसे किसी भी खास बैंक में अकाउंट में ही जाए।
अकाउंट पेयी क्रॉसिंग
अगर चेक क्रॉसिंग लाइंस के बीच अकाउंट पेयी लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब है सिर्फ वही शख्स पैसा अपने अकाउंट से ले सकता है। जिसका नाम चेक पर लिखा अकाउंट पेयी चेक पर कोई अन्य व्यक्ति कैश नहीं करवा सकता।
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